देहरादून।
उत्तराखंड कैबिनेट ने औद्योगिक विकास को लेकर एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में प्राग फार्म औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत यदि उद्योग लगाने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग तीन वर्ष की अवधि में नहीं किया गया, तो संबंधित भूमि आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, ऊधमसिंह नगर जिले के प्राग फार्म क्षेत्र में स्थित 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए पहले ही सिडकुल (SIDCUL) को हस्तांतरित किया जा चुका है। पूर्व आदेशों में यह स्पष्ट था कि पट्टेदार भूमि को केवल बेचने या पट्टे पर देने तक सीमित अधिकार रखेगा, किसी अन्य रूप में हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि अब राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग की सहमति के बाद एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। संशोधन के तहत, पट्टे पर आवंटित भूमि को समान औद्योगिक प्रयोजन के लिए उप-पट्टे (Sub-Lease) पर देने का अधिकार पट्टेदार को दिया गया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि का उपयोग आवंटन तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। निर्धारित समयसीमा में भूमि का औद्योगिक उपयोग नहीं होने की स्थिति में आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से भूमि का बेहतर और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित होगा तथा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।



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