देहरादून में पालतू कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के बाद नगर निगम ने कड़े कदम उठाए हैं। निगम ने श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 का अनंतिम प्रकाशन कर दिया है। इसके तहत यदि कोई पालतू कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है, तो उसके मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर कुत्ते को जब्त करने का प्रावधान भी रखा गया है।
नगर निगम के अनुसार राजधानी में रॉटविलर और पिटबुल जैसी आक्रामक नस्लों के हमलों के बाद यह नियमावली तैयार की गई है। आक्रामक नस्ल के कुत्तों के पंजीकरण के लिए 2000 रुपये शुल्क, बधियाकरण और एंटी-रेबीज टीकाकरण अनिवार्य होगा।
सोमवार को उपविधि का अनंतिम प्रकाशन किया गया है। अब एक महीने तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, जिसके बाद नियम लागू होंगे। लावारिस कुत्तों को गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क माफ रहेगा।
नगर आयुक्त नमामी बंसल ने बताया कि बिना पट्टा कुत्ता छोड़ने, खुले में शौच कराने और रात में लगातार भौंकने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बार-बार शिकायत आने पर मुकदमा दर्ज कराने का प्रावधान रखा गया है।



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