kotha
post authorAdmin 06 Dec 2025

उत्तराखंड: हजारों संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश जारी, नियमावली में संशोधन.

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कार्यरत हजारों संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन, कार्यप्रभारित, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी कर दिया है। शुक्रवार देर रात शासन की ओर से इस संबंध में जीओ (Government Order) जारी हुआ, जिसके बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

लंबे समय से अस्थायी कर्मचारी विनियमितीकरण की मांग उठा रहे थे। हाईकोर्ट भी इस मामले में पहले ही सरकार को नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे चुका था। कर्मचारियों का आंदोलन भी कई महीनों से जारी था, जिसे सरकार ने आश्वासन देकर समाप्त कराया था। अब शासन ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार, वे कर्मचारी नियमित किए जाएंगे जिन्होंने चार दिसंबर 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।
पहले 2013 की नियमावली के अनुसार पाँच वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी नियमितीकरण का लाभ पा सकते थे। अब नियमावली-2025 जारी कर इसमें संशोधन किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे कर्मचारियों को न्याय देने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की व्यवस्था को मजबूत बनाने में वर्षों से सेवा दे रहे कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा।
कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि सरकार पहले ही नियमितीकरण के संबंध में निर्णय ले चुकी थी, और अब संशोधित नियमावली 2025 औपचारिक रूप से जारी कर दी गई है।